Sunday, April 20, 2025

Hisar News: हिसार: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

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Hisar News: The court of Additional District and Sessions Judge Nishant Sharma has sentenced husband Ramniwas, guilty of shooting his wife dead two years ago in Mughalpura village of Uklana police station area, to life imprisonment.

हिसार। उकलाना थाना क्षेत्र के मुगलपुरा गांव में दो साल पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी पति रामनिवास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने 25 मार्च को रामनिवास को दोषी करार दिया था। इस हत्याकांड के दौरान उसने अपने बच्चों पर भी फायरिंग की थी, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई चोट नहीं आई।

 ऐसे हुआ था हत्या का खुलासा

घटना जुलाई 2023 की है, जब पीड़िता की बेटी पिंकी ने उकलाना थाने में अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पिंकी ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह तीन भाई-बहन हैं और उसके पिता रामनिवास खेतीबाड़ी का काम करते हैं।

9 जुलाई को उनके मामा लख्मीचंद और मामी रोशनी भादरा से उनके माता-पिता से मिलने आए थे। शाम को सभी ने साथ में खाना खाया और फिर मामा-मामी पिंकी की मौसी कृष्णा के घर चले गए।

शराब के नशे में रची हत्या की साजिश

पिंकी ने बताया कि उसके पिता रामनिवास शराब पीकर अक्सर उसकी मां सुरता के साथ झगड़ा करते थे। 10 जुलाई की सुबह करीब 9:30 बजे रामनिवास शराब के नशे में घर पहुंचे और पिंकी से अपनी लाइसेंसी बंदूक और कारतूस का डिब्बा लाने को कहा।

पिंकी ने सोचा कि शायद वह बंदूक को बरवाला में जमा करवाने जा रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें बंदूक और कारतूस लाकर दे दिए। इसके बाद रामनिवास चारपाई पर बैठकर बंदूक साफ करने लगे, जबकि उसकी मां सुरता किचन में सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी और हैंडपंप से पानी भर रही थी।

गोली चलने की आवाज से मचा हड़कंप

अचानक घर में गोली चलने की तेज आवाज गूंज उठी। जब पिंकी मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी मां को गोली मार दी थी। यह देखकर वह डर के मारे अपने ताऊ राजेश के घर की ओर भागी। लेकिन रामनिवास ने बंदूक लेकर उसका पीछा किया।

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इसी दौरान गली में उसका भाई अशोक सामने से आ रहा था। रामनिवास ने अपने बच्चों पर भी गोली चलाई, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। शोरगुल सुनकर मौसी की बेटी सुनीता वहां पहुंची और बहादुरी दिखाते हुए रामनिवास के हाथ से बंदूक छीन ली।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया।

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अदालत ने सुनाई कड़ी सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए रामनिवास को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 80 रुपये का जुर्माना लगाया।

इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवारवालों ने राहत की सांस ली और न्यायपालिका के फैसले पर संतोष जताया।

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